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उत्तरप्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी यादव सिंह पर मुकदमा चलाने की अनुमति, जानें वजह

सीएम योगी आदित्यनाथ ने बसपा शासनकाल में नोएडा के तत्कालीन इंजीनियर यादव सिंह पर भ्रष्टाचार के मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। अब उनके खिलाफ अदालत में मुकदमा चलने का रास्ता साफ हो गया है।अभियंता वेदपाल व सहायक परियोजना अभियंता एस के अग्रवाल पर भी इसी तरह का मुकदमा चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन तीनों पर मुकदमा चलाने के मामले में अनुमति दे दी। इसमें कहा गया है कि सीएमई (जल) यादव सिंह ने अपने पद का दुरुपयोग किया। इस कारण नोएडा प्राधिकरण को 1.76 करोड़ की आर्थिक क्षति उठानी पड़ी। क्योंकि उनके द्वारा मिलीभगत से अयोग्य ठेकेदार को सामानों को के ऊंचे रेट पर टेंडर दिए गए। इस तरह ठेकेदार को अनियिमत तरीके से लाभ पहुंचाया गया। इसमे यादव सिंह की भी भूमिका थी। कहा गया है कि सीएमई जल यादव सिंह ने अपने पद का दुरुपयोग किया। इस कारण नोएडा प्राधिकरण को 1.76 करोड़ की आर्थिक क्षति उठानी पड़ी। क्योंकि उनके द्वारा मिलीभगत से अयोग्य ठेकेदार को सामानों को के ऊंचे रेट पर टेंडर दिए गए। जांच से पता चला है कि पृथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता की धारा 420 सपठित 120 बी तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 2 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत दंडनीय है। राज्य सरकार को स्पष्ट हो गया है कि यादव सिंह को उक्त अपराधों के लिए सक्षम न्यायालय में अभियोजित किया जाए।पिछले साल जुलाई में उसे रिहा कर दिया गया क्योंकि सीबीआई तय वक्त में चार्जशीट नहीं दाखिल कर पाई।टेंडर वस्तुओं का दाम अधिक तय किया गया। इसी मामले में सीबीआई ने जांच की और यादव सिंह को जेल भेज दिया गया।

सतीश कुमार (ऑपेरशन हेड, साउथ इंडिया)