लखनऊ: उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा काफी पुराने 13 विभागों के 48 कानूनों को 31 जुलाई तक समाप्त करने की प्रक्रिया शुरु हो रही है। इसमें अधिक आबकारी विभाग के 18 नियम और अधिनियम मौजूद हैं। विभागीय स्तर पर तैयार इन प्रस्तावों पर उच्चाधिकारियों की बैठक में सहमति की गई है। इन्हें समाप्त करने को लेकर जल्द ही कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराने की तैयारियां शुरु की जाएगी। राज्य में विभागों के गठन के साथ ही जरूरत के अनुसार नियम और अधिनियम बना दिया गया था। मौजूदा परिस्थितियों और जरूरतों को ध्यान रखते हुए नियम व अधिनियम बनाया गया था या फिर कामों का बंटवारा करते हुए दूसरे विभागों को जिम्मेदारियां मिल गई हैं। इसके चलते इनकी उपयोगिता खत्म की गई है। केंद्र सरकार ने ऐसे नियमों व अधिनियमों को समाप्त करने की पहल करने के साथ ही राज्यों को निर्देश दिया है। औद्योगिक विकास विभाग को ध्यान में रखकर इन नियमों व अधिनियमों को समाप्त करने या फिर इनकी प्रासंगिकता पर परीक्षण किया गया। सभी विभागों से इससे संबंधित सूचना ली गई उनके यहां कितने नियम व अधिनयम ऐसे हैं, जिनकी मौजूदा समय में कोई आवश्यकता नहीं है। सभी विभागों ने अपनी-अपनी सूची सौंपी, इसके आधार पर तय हुआ है कि 48 पुराने नियमों व अधिनियमों को खत्म किया जाना चाहिए।
अंज़र हाशमी, उत्तरप्रदेश।