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आशाराम को मिली फिर निराशा, सुप्रीम कोर्ट से भी झटका, जमानत याचिका की खारिज


राजस्थान।बलात्कार के मामले में जेल में सजा काट रहे आसाराम बापू को सर्वोच्च न्यायालय से भी राहत नहीं मिली है। शीर्ष अदालत ने आसाराम बापू को अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया है और राज्य सरकार से जवाब देने के लिए कहा है। बता दें कि आसाराम बापू साल 2013 से जोधपुर की सेंट्रल जेल में सजा काट रहा है।
हालांकि शीर्ष अदालत ने इस बात का परीक्षण करने का फैसला लिया है कि, क्या दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम बापू को राजस्थान के आयुर्वेदिक अस्पताल में उपचार के लिए शिफ्ट किया जा सकता है या नहीं? बता दें कि कोरोना से पीड़ित हो चुके आसाराम ने अनुरोध किया है कि उन्हें एलोपैथिक दवाओं के सहारे न रखा जाए।इस संबंध में शीर्ष अदालत ने मंगलवार तक राज्य को इस संबंध में पक्ष रखने के लिए कहा है और अब मंगलवार को इस मामले की सुनवाई की जाएगी। वहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
इससे पहले भी आसाराम बापू ने राजस्थान उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी, किन्तु उच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

शुभम जोशी