लखनऊ:पूर्वांचल में लगातार माफिया लोगों पर फैसले दिए जा रहे हैं। गैंगस्टर मामले में गाजीपुर एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट शनिवार को 15 साल बाद अपना फैसला सुनाया था, गैंगस्टर केस में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को दोषी पाया गया है। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दस साल की सजा और पांच लाख का जुर्माना भी लगाया है। 15 साल बाद आने वाले इस फैसले की पहले डेट 15 अप्रैल थी। जिसे बढ़ाकर 29 अप्रैल की गई थी। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी जहां वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा शामिल हुए। वहीं उसका भाई अफजाल अंसारी कोर्ट में पहुंच चुके हैं।
उत्तर प्रदेश: गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में दोषी करार देते हुए 10 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। pic.twitter.com/XmeGcljaTE
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 29, 2023
गैंगस्टर के मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता भी समाप्त हो सकती है। भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या मामले को लेकर दर्ज केस के आधार पर अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का केस दर्ज किया गया था। वहीं मुख्तार अंसारी के खिलाफ भाजपा विधायक कृष्णानंद राय और नंदकिशोर गुप्ता रुंगटा हत्या के मामले में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था।