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31 मार्च तक पैन को आधार से करें लिंक, नहीं तो हो सकता है नुकसान

नई दिल्ली: अगर आप पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो तो 31 मार्च 2023 तक करवाने के बाद फायदा ले सकते हैं। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इनएक्टिव हो जाता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) 30 जून 2022 के बाद से पैन को आधार के साथ लिंक करने को लेकर 1000 रुपए की लेट फीस वसूली जा चुकी है। यहां हम आपको आधार-पैन लिंक करने को लेकर प्रक्रिया बताने जा रहे हैं।

10,000 रुपए तक लगने वाली है पेनाल्टी

पैन कार्ड इनएक्टिव होने पर ऐसे लोगों को म्यूचुअल फंड या स्टॉक अकाउंट खोलने जैसी चीजों को लेकर अनुमति नहीं मिलने जा रही है। इसके अलावा, यदि आप इस पैन कार्ड का कहीं भी दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भारी जुर्माना लग सकता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272B के मुताबिक आपको 10,000 रुपए तक की पेनाल्टी देना पड़ सकता है।

इन पैन कार्ड धारकों को मिलने वाली है राहत

आयकर अधिनियम 1961 के मुताबिक देखा जाए तो कुछ लोगों को पैन से आधार से लिंक करने को लेकर अनुमित नहीं मिली है। इस कैटेगरी में असम, जम्मू एवं कश्मीर और मेघालय के लोग, नॉन रेजिडेंट, 80 साल या उससे अधिक उम्र के लोग और विदेशी नागरिक को शामिल किया गया है।