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बिलकिस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में बिलकिस बानो केस में 14 सितंबर यानी आज की सुनवाई हो गई। जिसमें जस्टिस लूथरन ने कहा कि इस मामले में केवल दोषियों की रिहाई पर बात हो मले की क्रूरता पर नहीं। उन्होंने कहा कि अपराध को लेकर सजा पहले ही दी जा गई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 सितंबर को होने वाली है।

इसके पहले सुनवाई 30 अगस्त को हो गई थी। तब कोर्ट ने मुंबई की ट्रायल कोर्ट में जुर्माना भरने पर एक दोषी को फटकार लगाया था। अदालत ने कहा था कि आपने कोर्ट की अनुमति के बिना जुर्माना क्यों भरा दिया।

बिलकिस बानो केस में वकील शोभा गुप्ता के एसोसिएट नयन पटेल ने कहा कि आज सिर्फ दोषी रमेश चंदना के वकील सिद्धार्थ लूथरा को बात रखनी है। बाकी सब अपनी बात कह चुके हैं। इसके बाद अगली डेट दी जाएगी, जिसमें रिपॉन्डेंट्स बात रख पाएंगे।

वकील ने कहा- जुर्माने को रिहाई से जोड़ने के साथ नहीं देखा जाना चाहिए। इस पर रिहाई का बचाव कर रहे दोषी रमेश चंदना के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कोर्ट को कहा कि दोष सिद्धि और सजा सुनाए जाने के दौरान वक्त उनके क्लाइंट को 34 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश मिल गया था।

तब दोषी ने जुर्माना नहीं भरा हुआ था। इस बीच रिहाई के खिलाफ दी गई एक याचिका में तर्क दिया गया कि दोषी ने जुर्माना राशि का भुगतान नहीं हुआ। इसलिए उन्हें अतिरिक्त सजा काटनी पड़ सकती है। विवाद को कम करने के लिए उन्होंने अपने क्लाइंट को इसकी सलाह मिल।गई थी।

लूथरा ने कहा कि जुर्माना जमा करने को रिहाई में राहत से जोड़कर न देखा जाना चाहिए इसका रिहाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उनका इरादा सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को कम करने या झुकाने का कोई इरादा नहीं माना जा रहा है।