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मनीष सिसोदिया की याचिका खारिज

May 30, 2023 ABUZAR

दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। वहीं, इससे पहले सोमवार को ईडी मामले में हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज किया था। इसके बाद सिसोदिया ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है।

आप नेता ने किया सुप्रीम कोर्ट वाला रुख
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाले हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में पिछली शराब नीति के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के बाद सीबीआई मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज किया था।

गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं सिसोदिया: HC
अदालत ने सिसोदिया की जमानत खारिज करने के बाद कहा कि मनीष सिसोदिया शक्तिशाली व्यक्ति हैं, अगर उन्हें जमानत मिलती है तो वह गवाहों को प्रभावित करने के लिए तैयार हैं।

अदालत ने सिसोदिया की जमानत खारिज करते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया शक्तिशाली व्यक्ति हैं, अगर उन्हें जमानत मिलती है तो वह गवाहों को प्रभावित करेंगे।

ट्रायल कोर्ट ने पहले खारिज कर दी थी याचिका
ट्रायल कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा, “अदालत मामले की जांच के इस चरण में उन्हें जमानत पर रिहा करने के लिए इच्छुक नहीं है, क्योंकि उनकी रिहाई चल रही जांच पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है और प्रगति को गंभीर रूप से बाधित कर सकती है।”

फरवरी में गिरफ्तार हुए थे सिसोदिया
बता दें कि सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ करने के बाद जेल से गिरफ्तार कर लिया। वर्तमान में सिसोदिया न्यायिक हिरासत में हैं।