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31 जुलाई तक लागू करो वन नेशन वन राशन स्कीम: सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकारों को कम्युनिटी किचेन चलाने चाहिए ताकि कोरोना संकट रहने तक उन्हें भोजन की सुविधा उपलब्ध हो सके। यही नहीं अदालत ने 31 जुलाई तक देश के सभी राज्यों से वन नेशन वन राशन स्कीम लागू करने को कहा है। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों के पंजीकरण के लिए भी 31 जुलाई तक एक पोर्टल तैयार करने को कहा है इसकी प्रक्रिया 31 जुलाई तक शुरू हो जानी चाहिए।इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने डेटा सामने रखने में देरी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। अदालत ने कहा, ‘श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का उदासीन रवैया माफ करने के योग्य नहीं है। इसके तहत वे जिस भी राज्य या शहर में होंगे, वहीं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत उन्हें राशन मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन राज्यों ने इस स्कीम को अब तक लागू नहीं किया है, वे इस काम को 31 जुलाई तक निपटा लें। इससे पहले 24 मई को भी अदालत ने कहा था कि प्रवासी मजदूरों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया काफी धीमी है। इसके साथ ही उसने अथॉरिटीज को सूखा राशन बांटने और कम्युनिटी किचन शुरू करने का आदेश दिया था।

सतीश कुमार (ऑपेरशन हेड, साउथ इंडिया)