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दिल्ली: केजरीवाल सरकार को लगा बहुत बड़ा झटका, दिल्ली के लिए केन्द्र ने जारी किए नए कानून

बीजेपी की केन्द्र सरकार ने दिल्ली मे उपराज्यपाल की ताकत बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन संशोधन कानून 2021 यानी GNCT Act को मंजूरी दिए जाने बाद इसे लेकर सूचना जारी की है। इस सूचना के मुताबिक दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन कानून 2021 अप्रैल से प्रभाव में आ गया है। इस कानून से शहर की चुनी हुई सरकार के ऊपर उपराज्यपाल को प्रधानता दी गई है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक अधिनयम के प्रावधान 27 अप्रैल से लागू हो गए हैं। गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव गोविंद मोहन के हस्ताक्षर के साथ जारी अधिसूचना में कहा गया,दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन संशोधन अधिनियम, 2021 (2021 का 15) की धारा एक की उपधारा -2 में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार 27 अप्रैल 2021 से अधिनियम के प्रावधानों को लागू करती है।सूचना में कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार संशोधन अधिनियम 2021, 27 अप्रैल से सूचित किया जाता है। अब दिल्ली में सरकार का अर्थ उपराज्यपाल है। इस संशोधन के पास होने पर दिल्ली के मुख्य्मंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे लोकतंत्र के लिए दुखद दिन करार दिया हैं।

-सतीश कुमार, ऑपेरशन हैड साउथ इंडिया।