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अब ड्राइविंग लाईसेंस के लिए नहीं जाने की आवश्यकता आरटीओ ऑफिस, अब ऑनलाइन किया जाएगा सभी प्रोसेस को

सड़क परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नई गाइडलाइंनस जारी की है. जिसके तहत अब लाइसेंस को बनवाने के लिए नहीं जाना होगा आरटोओ ऑफिस ऑनलाइन होगी सभी प्रक्रिया

क्या है आरटीओ का नया नियम:

सड़क परिवहन मंत्रालय के नए नियम के मुताबिक आपको अब लाइसेंस बनवाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं अब आप सोच रहें होगे कि आरटीओ ऑफिस में नहीं तो और कहां बनाए जाएंगे लाइसेंस इसके लिए मंत्रालय द्वारा बताया गया है कि पलाइसेंस बनाने कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी आसान भाषा में कहा जाए तो एप्लीकेशन वर्क से लेकर के प्रिंटिंग प्रोसेस सभी कार्यों को ऑनलाइन किया जाएगा साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफीकेट और सभी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल,मेडिकल सर्टिफीकेट,लर्नर लाइसेंस,ड्राइविंग लाइसेंस सरेंडर और उसके रिन्यूअल के लिए किया जा सकेगा


इस गाइडलाइंस को लाने का मकसद:

इस गाइडलाइंस को लाने के पीछे का मकसद सड़क परिवहन मंत्रालय का मकसद गाड़ी के रजिस्ट्रेशन करने कि प्रक्रिया को ओर भी आसान बनाया जा सके साथ ही अब आप अपने RC का रिन्यूअल को 60 दिन पहले ही एडवांस में करा पाएंगे साथ ही सरकार ने लर्नर लाइसेंस कि प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए है. जहां अब आपको ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए आरटिओ जाने कि कोई आवश्यक्ता नहीं होगी इसे आप ट्यूयोरियल के ज़रिए घर बैठे ही ऑनलाइन कर सकते है.

सार्थक अरोड़ा, दिल्ली स्टेट हेड।