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पैन आधार से इन लोगों को मिल जाती है छूट

Jun 18, 2023 ABUZAR

आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों ही महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुके हैं। इसकी महत्ता को समझते हुए सरकार ने दोनों को लिंक करने का आदेश जारी किया था, जिसकी आखिरी तिथि अब नहीं बदलने जा रही है।

हालांकि, कुछ लोगों को इस अंतिम तिथि के समय सीमा से छूट मिली है। आइए जानते हैं कि सरकार ने किन लोगों को इससे छूट मिल गया है।

आपको बता दें कि सरकार ने आखिरी बार पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 तय की है, यानी इस महीने की आखिर तक आपके पास यह काम करवाने का मौका मिल जाता है।

इस तिथि के बाद सरकार इस डेट को नहीं बढ़ाएगी। इससे पहले सरकार ने दोनों कार्ड को लिंक करने की डेट 31 मार्च रखी थी जिसे बढ़ा कर जून कर दिया गया है।

अगर आप 30 जून तक भी अपने पैन और आधार को लिंक नहीं करते तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा, जिसके बाद आपको कई सारी वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट (आईटी एक्ट) 1961 के तहत सभी पैन कार्ड होल्डर को 30 जून से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करवाना जरूरी हो गया है।

हालांकि इन नियम से कुछ लोगों ऐसे भी हैं, जिन्हें 30 जून तक पैन और आधार को लिंक करवाने की सीमा से छूट मिली हुई है। इस स्थिति में आपको यह जानना जरूरी है कि कहीं आप भी तो उस कैटेगरी में नहीं आते जिन्हें छूट मिल जाती है।