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आंध्रप्रदेश: सीबीआई ने स्वर्ण ऋण घोटाले में कैशियर के खिलाफ किया मामला दर्ज

हैदराबाद: केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 70 लाख रुपये के स्वर्ण ऋण घोटाले के सिलसिले में पूर्वी गोदावरी जिले में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के कैशियर के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

सीबीआई ने रपाका वेंकट रमण मूर्ति, एसबीआई सखिनेतिपल्ली शाखा में नकद प्रभारी, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के तहत धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के तहत मामला दर्ज किया, जब उसने कथित तौर पर 70 लाख रुपये की हेराफेरी की।

सीबीआई ने आरोप लगाया कि मूर्ति ने 2016 और 2020 के बीच धोखाधड़ी से सैकड़ों खाते खोले, गोल्ड लोन की राशि जमा की और नकदी निकाल ली।

क्या था पूरा मामला:
“मूर्ति ने आवश्यक सोने के गहनों को गिरवी रखे बिना गोल्ड लोन बनाया। उन्होंने ऋण राशि को 246 लोगों के 319 बचत बैंक खातों में जमा किया, जिसमें 66 लाख रुपये की राशि शामिल थी। मंजूर किए गए गोल्ड लोन और गोल्ड का जिक्र करने में बेमेल था। अकेले 37 मामलों में, स्वीकृत किए गए स्वर्ण ऋण गहनों से अधिक थे, ”सीबीआई ने कहा।
अधिकांश ऋण आवेदनों में ग्राहकों की तस्वीरें नहीं थीं और वे केवाईसी मानदंडों का पालन करते थे। यहां तक ​​​​कि कुछ मामलों में हस्ताक्षर भी गायब थे। कुछ मामलों में कर्जदारों के हस्ताक्षर मेल नहीं खाते।’ कई बचत बैंक खातों में ऋण राशि जमा करने के बाद, मूर्ति नकद या हस्तांतरण द्वारा वापस ले लिया करते थे।
जबकि सीबीआई ने एसबीआई के क्षेत्रीय प्रबंधक, राजमुंदरी, ए नागेश्वर राव द्वारा दर्ज की गई शिकायत के बाद मामला दर्ज किया था, सखिनेतिपल्ली शाखा प्रबंधकों – के परमेष और के किशोर कुमार और सेवा प्रबंधकों – बी कामेश्वरी और एस वीरा वेंकट रमना के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी।

ये धोखा इस साल जनवरी में सामने आया था। एसबीआई
ने मूर्ति के खिलाफ अन्य आरोपों की जांच के लिए भी सीबीआई को अधिकृत किया

निधि सिंह।