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बाबा की आशा राम भरोसे: इलाज कराने बाहर नही आ सकेगा आसाराम, हाइकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

जोधपुर।नाबालिक छात्रा के यौन उत्पीड़न के मामले मे आजीवन कारावास की सज़ा प्राप्त बाबा आशाराम को जोरदार झटका लगा है। राजस्थान हाइकोर्ट ने केरला जाकर इलाज करवाने की 2 महीने की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। फिलहाल कोरोना संक्रमित आशाराम का इलाज AIIMS मैं चल रहा है।
आशाराम की तरफ से 2 महीने की जमानत याचिका लगाई गई थी।
इस याचिका पर कोर्ट ने AIIMS को मेडिकल जांच कर रिपोर्ट देने को कहा था। हाइकोर्ट के न्यायधीश संदीप मेहता व न्यायधीश देवेंद्र कछवाह की खंडपीठ ने जमानत याचिका खारिज करदी।इसके साथ ही 2 महीने बाहर आने को आशाराम की आस भी आज टूट गयी।

शुभम जोशी जोधपुर