इस्लामाबाद: पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई के आदेश जारी किए हैं। मुख्य न्यायमूर्ति की अगुआई वाली तीन न्यायमूर्तियों की बेंच ने गुरुवार को इमरान खान की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (एनएबी) से कहा कि इमरान को रिहा करें।
मुख्य न्यायमूर्ति उमर अता बंदियाल ने अपनी सुनवाई के वक़्त कहा कि सर्वोच्च न्यायलय, उच्च न्यायालय या किसी भी न्यायलय से किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आप अदालत का अपमान नहीं कर सकते।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मुख्य न्यायमूर्ति ने इमरान से उनका हालचाल पूछा। इस पर खान ने कहा कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया था, मेरा तो अपहरण हुआ था। मेरे साथ कस्टडी में मारपीट की गई। मुख्य न्यायमूर्ति ने कहा कि हम आपको रिहा करने का आदेश दे रहे हैं। लेकिन आपकी गिरफ्तारी के बाद देश में जो हिंसा भड़की, आपको उसकी निंदा करनी पड़ेगी।
अपनी रिहाई के पश्चात् इमरान खान ने कहा कि मेरी गिरफ्तारी ऐसे की गई, जैसे मैं कोई आतंकवादी हूं। मेरे साथ मुजरिमों जैसा व्यवहार किया गया। डंडों से पीटा गया। 145 से अधिक फर्जी केस डाल दिए गए। मेरी गिरफ्तारी के पश्चात् देश में क्या हुआ, मुझे नहीं पता। मैं नहीं चाहता कि देश में स्तिथि खराब हो।
अमन ठाकुर – हिमाचल प्रदेश