संसद में नया MTP बिल (विधेयक 2020, संशोधन) पास हो गया है इसके तहत अब महिलाएं पूरी सुरक्षा और गोपनीयता के साथ डॉक्टर की देखरेख में 20 सप्ताह तक भी गर्भपात करवा पाएंगी। और अगर गर्भ 24 सप्ताह से अधिक का है तो मेडिकल बोर्ड की अनुमति से ऐसा हो पायेगा पहले यह मुमकिन नही था। इसमे सरकार ने अविवाहित महिलाओं को भी एबोर्शन की अनुमति दी है। दूसरा 18 वर्ष से अधिक की महिलाएं या युवती अपने परिजनों या पति को बिना बताए भी एबोर्शन करवा सकती है और उसकी गोपनीयता पूर्णतया सुरक्षित रखी जायेगी। विशेष वर्ग की महिलाओं के लिए यह समय 20 सप्ताह से बढ़कर 24 सप्ताह रहेगा। 20 सप्ताह से अधिक के भ्रूण पर यह परिस्थितियां लागू रहेंगी
- अगर किसी तरह के दुष्कर्म से गर्भ ठहरा हो।
- Precoution फेल होने की स्थिति में
- भ्रूण विकृति की स्थिति