रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 19 मई को 2000 का नोट वापस लेने का फैसला लिया गया था। आरबीआई के इस फैसले को ‘एक और नोटबंदी’ के रूप में अहम माना जा रहा है। हालांकि सरकार इसे नोटबंदी नहीं नोटबदली माना जा रहा है।
दावा है कि 2000 रुपए के नोट में जाली मुद्रा का चलन काफी ज्यादा हो चुका है। साथ ही इस नोट का इस्तेमाल काला धन छिपाने के लिए किया जा रहा था। इसलिए ‘क्लीन नोट पॉलिसी’ के तहत 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का फैसला लिया गया है। 19 मई आरबीआई ने फैसले की कॉपी जारी करने के दौरान कहा है कि 23 मई से 30 सितंबर तक 2000 रुपए के नोट बदले जाएंगे। 30 सितंबर के बाद 2000 रुपए के नोट बंद होने जा रहे हैं।
अब जिनके पास 2000 रुपए नोट मौजूद हो चुके हैं वो इसे कैसे बदल सकते हैं? क्या इसे बदलने के लिए किसी तरह का फॉर्म भी भरना होगा? नोट बदलने के लिए आधार या कोई पहचान पत्र भी देने की जरुरत होती है। जैसे कई सवाल लोगों में मन में है। इन सवालों पर सरकारी आदेश के दो पत्र सामने आ चुका है। जिससे थोड़ी गफलत की स्थिति हो गई है। आइए 2000 रुपए के नोट को बदलने को लेकर प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं।
2000 रुपए का नोट बदलने के लिए फार्म भरना होगा या नहीं होने जा रहा है, इसपर अभी तक स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं है। कहा जा रहा है कि आरबीआई ने इसके लिए एक फार्म फॉर्मेट दिया गया है। जिसमें लोगों को अपनी जानकारी के साथ-साथ कितने नोट बदलने है, इसकी जानकारी देना होती है।
हालांकि यदि कोई व्यक्ति नोट को अपने खाते में जमा कराना चाह रहे हैं तो उसे फार्म नहीं भरना होगा। वहीं दूसरी ओर एसबीआई ने पत्र जारी कर कहा है कि नोट बदलने के लिए कोई फार्म नहीं लगता है।