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जीएसटी पर जारी हुआ अहम अपडेट

May 11, 2023 ABUZAR

नई दिल्ली: सरकार ने जीएसटी के नियमों में अहम बदलाव किया है। एक अगस्त से पांच करोड़ रुपये से ज्यादा कारोबार वाले व्यापरियों को बी2बी लेनदेन को लेकर इलेक्ट्रॉनिक या ई-चालान जनरेट करना अनिवार्य हो गया हैं। वर्तमान में जीएसटी के तहत 10 करोड़ रुपये और उससे अधिक के टर्नओवर वाले व्यवसायों को सभी B2B लेनदेन के लिए ई-इनवॉइस जनरेट करवाना जरूरी होगा।

वित्त मंत्रालय ने 10 मई को ई-चालान के लिए लेनदेन वाली सीमा में हो रही कमी को अधिसूचित किया गया है। ये नियम 1 अगस्त से प्रभावी होने की उम्मीद है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि 5 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर बी2बी ट्रांजैक्शन के लिए ई-चालान जारी करना अनिवार्य माना जा रहा है।

डेलॉइट इंडिया पार्टनर लीडर इनडायरेक्ट टैक्स महेश जयसिंह ने जानकारी दिया है कि इस घोषणा के साथ, ई-चालान के तहत एमएसएमई का दायरा बढ़ाया जाएगा और उन्हें ई-चालान लागूकरने को लेकर जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा कि कंपनियों के लिए ई-चालान अभिशाप के बजाय वरदान माना गया है। क्योंकि आपूर्तिकर्ता जो ई-चालान जनरेट करते हैं, उसी आधार पर वे इनपुट टैक्स क्रेडिट में योगदान करना भी अहम रहा है।

एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने बताया कि ई-चालान के चरणबद्ध कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप व्यवधान कम हो चुके हैं। अनुपालन में सुधार हुआ है और राजस्व में वृद्धि देने को मिली है। ई-चालान शुरू में 500 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली बड़ी कंपनियों के लिए लागू था और 3 साल के भीतर इस सीमा को घटाकर अब 5 करोड़ रुपये पर पहुंच गई।