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महाराष्ट्र: कोरोना वैक्सीन पर कड़क नियम जारी

मुंबई: मुंबई समेत महाराष्ट्र में करीब 2 हजार से ज्यादा लोगों के फर्जी कोरोना वैक्सीनेशन के बाद बीएमसी सख्त हो गई है. बीएमसी ने अब प्राइवेट सोसाइटी में वैक्सीनेशन के लिए नई गाइडलाइन जारी की हैं. इसके हिसाब से अब सोसाइटीज में वैक्सीनेशन करने से पहले प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर को वॉर्ड के मेडिकल ऑफिसर्स को जानकारी देना जरूरी होगा.

हालही में मुंबई और उसके आसपास 2 हजार से ज्यादा फर्जी वैक्सीनेशन के मामले सामने आ चुके हैं. कांदिवली के हीरानंदानी सोसाइटी में फर्जी वैक्सीन के खुलासे के बाद मुंबई के खास, वर्सोवा,परेल और ठाणे जिले में भी इस तरह की घटनाएं देखी गई थीं. बीमसी का कहना है कि जिन जगहों पर फर्जी वैक्सीनेशन हुआ है वहां पर पहले से जारी गाइडलाइन फॉलो नहीं की गई थीं. वहीं महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट ने बताया कि 2054 फर्जी वैक्सीन की डोट लोगों को लगाई जा चुकी है.
अब बीएमसी के नए नियम के मुताबिक प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स को सोसाइटी में वैक्सीनेशन से पहले वॉर्ड लेवल पर मेडिकल ऑफिसर्स को इसकी जानकारी देनी होगी. वैक्सीनेशन सेंटर्स के लिए भी यही नियम बनाए गए हैं. अधिकारी ने बताया कि सभी वैक्सीनेशन बूथ को खास रजिस्ट्रेशन नंबर दिए गए हैं. पहले से दी गई खबर के हिसाब से रजिस्टर्ड नंबर से वैक्सीन की जांच की जा सकेगी.

प्रतिक यादव, महाराष्ट्र।