• Wed. May 31st, 2023

समीर वानखेड़े को हाईकोर्ट से मिली राहत

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने सोमवार को मुंबई एनसीबी (नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो) के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) को फिर से राहत देने के बाद सीबीआई (CBI) को अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश मिल गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 8 जून को होने वाला है।

आर्यन खान से जुड़े ड्रग्स से संबंधित भ्रष्टाचार मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई से 3 जून तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 8 जून को होने वाली है, तब तक के लिए समीर वानखेड़े को अंतरिम राहत दिया है। इससे पहले पूर्व एनसीबी अधिकारी वानखेड़े से सीबीआई ने पूछताछ किया है।

जस्टिस अभय आहूजा (Abhay Ahuja) और जस्टिस एमएम साठये (MM Sathaye) की बेंच ने अपने 19 मई के आदेश को आगे बढ़ाने के बाद सीबीआई से वानखेड़े के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाने का माना गया है.

हाईकोर्ट ने वानखेड़े को जांच में सहयोग करने का निर्देश मिल गया है। यह मामला अब 8 जून को सूचीबद्ध हो चुका है। इस बीच, सीबीआई को 3 जून तक मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश मिल चुका है।

बीते शुक्रवार को वानखेड़े ने अपने खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार केस में रद्द को लकेर अनुरोध करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दिया था। वानखेड़े पर आर्यन को ड्रग्स मामले में नहीं फंसाने को लेकर एवज में सुपरस्टार शाहरुख खान से कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने को लेकर आरोप लगाया है।