अगर आप भी परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) को आधार कार्ड से जोड़ने को लेकर जानकारी सामने आ चुकी है।
जल्द से जल्द आप 30 जून से पहले अपने आधार को पैन से लिंक करवा सकते हैं। नहीं तो 30 जून के समय बीत जाने के बाद आपका पैन कार्ड निष्क्रिय होने की उम्मीद लगा रहे हैं।
पैन कार्ड निष्क्रियता के अलावा आपको अन्य मुश्किलों का भी सामना करने की जरुरत है। अगर आपका पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप लिंक करवा सकते हैं।
इतना ही नहीं अगर ऐसी राशि पर कोई ब्याज देय है, तो यह उस अवधि के लिए भुगतान नहीं होता है, जिस दौरान आपका पैन निष्क्रिय रहता है। इसके अलावा TDS और TCS पर भी आपको हाई रेट पर दिया जाना है।
नहीं किया जाएगा आईटीआर
अगर आपका पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप म्यूचुअल फंड और स्टॉक में भी निवेश करना मुश्किल होती है।
आपको बता दें कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक में निवेश करने को लेकर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के नियमों के अनुसार पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना अनिवार्य माना जा रहा है।
यहां से करना होता है लिंक
अगर आप आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना नहीं होता है तो आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट (incometax.gov.in) के माध्यम से किया जा सकता है। हालाँकि अब आपको लिंक करने के लिए 1,000 रुपये का लेट फीस देने की जरुरत है।
इस तरह से करे लिंक
सबसे पहले आप यह पता किजिए कि क्या आपने पहले ही पैन को आधार से लिंक कर दिया गया है या नहीं, इसे जांच के लिए आपको ई-फाइलिंग के पोर्टल पर जाने की जरुरत है।