स्टरलाइट विरोधी आंदोलन के कानूनी सलाहकार एस वंचिनाथन ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से थूथुकुडी में कॉपर स्मेल्टर स्टरलाइट को स्थायी रूप से बंद करने की शक्ति का प्रयोग करने की अपील की। एडवोकेट वंचीनाथन ने गुरुवार को एक बयान में आरोप लगाया कि उद्योग ने मानव जीवन और पर्यावरण को नष्ट कर दिया है।
राज्य सरकार को सीआरपीसी की धारा 133 के तहत स्टरलाइट को स्थायी रूप से हटाने का आदेश देने का अधिकार है। सीएम के चुनावी वादे को फिर से खोलने की अनुमति नहीं देने का हवाला देते हुए, वंचिनाथन ने उनसे 22 मई को उद्योग को स्थायी रूप से हटाने की घोषणा करने का आग्रह किया, जो 15 लोगों की तीसरी पुण्यतिथि है, जो 2018 में थूथुकुडी एंटी-स्टरलाइट विरोध के दौरान पुलिस फायरिंग में मारे गए थे। वंचीनाथन यह भी चाहते थे कि सरकार फायरिंग पर जस्टिस अरुणा जगदीशन की रिपोर्ट जारी करे। उन्होंने सरकार से स्टरलाइट विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग की।
-सतीश कुमार (ऑपेरशन हेड साउथ इंडिया)