प्रयागराज: कोरोना के बढ़ते मरीजो को ध्यान में रखकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जिला अदालतों के लिए नया नियम लागू किया गया है जिसके चलते सभी अदालतों, विशेष न्यायालय में दो तरह से किया जाएगा. अधिकरण भौतिक और वर्चुअल विकल्प के आधार पर काम होगा। हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों को रोटेशन के हिसाब से न्यायिक कार्य में परिवर्तन करने का निर्देश दिया है। इसके चलते अधिकारी लंबित और नए ज़मानत प्रार्थनापत्र, अग्रिम ज़मानत प्रार्थनापत्र, अर्जेंट क्रिमिनल एप्लिकेशन, निषेधाज्ञा वाले आवश्यक सिविल प्रार्थनापत्र विचार हीन बंदियो एवं उन सभी मामलों की सुनवाई की जाएगी, जिनमें कोर्ट में निस्तारण करने का आदेश दिया है।
-अंजर हाशमी, प्रयागराज।