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सुप्रीम कोर्ट का आदेश: 3 महीनो के लिए कारावकाश पर रिहा होंगे कैदी

नई दिल्ली: कोरोना के दूसरी लहर को बढ़ते हुए देख कर सुप्रीम कोर्ट ने जेल से कैदियों को रिहा करने का फैसला लिया है, कहा जा रहा है की सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों की एक कमिटी गठन करने को कहा है। हर राज्यों से आए हुए कमिटी मेम्बर तय करेंगे की कौन सा कैदी रिहा होगा और कौन नही, वहीं छोटे मोटे कैदियों को प्रथमिकता दी जाएगी!

सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों को कारावकाश (parole) पर 90 दिन रिहा करने का फैसला लिया है, 90 दिन बाद सारे कैदी वापस जेल मे आ जाएंगे, बता दे की पिछले साल भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कैदियों को कारावकाश (parole) पर रिहा किया था, और सारे कैदी नियम अनुसार वापस जेल मे वापस आ गए है, और कोर्ट फिर से एक बार कैदियों को 90 दिनों तक मुक्त करने की प्रक्रिया शुरू करेगी.

एफ.वजीर आलम