हरियाणा के बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड में फ़ास्ट ट्रेक कोर्ट ने आरोपियों को आजीवन कारावास और 20 हज़ार प्रति आरोपी अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने IPC की धारा 302 के तहत उम्रकैद और 20 हज़ार जुर्माना तथा आर्म्स एक्ट 27A में चार साल कारावास और दो दो हज़ार अर्थदंड, IPC 34, 366, 511, 120B के तहत पांच वर्ष कारावास एवं 2000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। फैसला जस्टिस सरताज बासवाना की बेंच ने सुनाया। निकिता के परिजनों ने कोर्ट से फांसी की मांग की थी। पिछले वर्ष 26 अक्टूबर में तौसीफ ओर रेहान ने जबरन निकिता के अपहरण का प्रयास किया था लेकिन विरोध करने पर आरोपियों ने निकिता के सर में गोली मार दी थी और फरार हो गए थे। हत्याकांड का वीडियो भी सोशल मीडिया में काफी वायरल हुआ था और आरोपी पकड़े गए थे