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झारखंड: 11 जिलों में शिक्षक नियुक्ति पर रोक पर स्थिति संशयात्मक

झारखंड के 11 गैर अनुसूचित जिलों में नियोजन नीति रद्द होने के कारण लगी शिक्षक नियुक्ति पर लगी रोक पर संदेह की स्थिति बनी हुई है। विभाग द्वारा न ही परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है और न ही नियुक्ति को लेकर कोई दिशा निर्देश जारी किए गए है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग इतिहास एवं नागरिक विषय में नियुक्ति की अनुशंसा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को भेज दी थी। विभाग ने कार्मिक विभाग के पत्र के आलोक में नियुक्ति प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित रखा है। हालांकि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने रिक्त रह गए प्राथमिक शिक्षकों के आरक्षित पदों पर सीधी नियुक्ति के अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों की जांच जारी रखी है।कार्मिक विभाग ने पिछले वर्ष 13 नवंबर को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को पत्र भेजकर कहा था कि झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश से इन 11 जिलों में नियुक्ति में कोई अड़चन नहीं है। इसके बाद आयोग ने नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाते हुए जहां इतिहास-नागरिक विषय के शिक्षकों की नियुक्ति की अनुशंसा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को कर दी थी।झारखंड उच्च न्यायालय ने 13 अनुसूचित जिलाें में हो चुकी नियुक्ति को रद कर दिया है। हालांकि अभ्यर्थियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने पर शीर्ष न्यायालय ने अगले आदेश तक शिक्षकों को हटाने पर रोक लगा दी है।