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अदाणी ग्रुप को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

नई दिल्ली: अदाणी समूह पर हिंडनबर्ग की ओर से लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की बात करें तो इसको लेकर लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) को जांच के लिए तीन महीने तक का समय दिया गया है। अदालत ने सेबी को 14 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट देने की जानकारी साझा किया है।

11 जुलाई को होगी चर्चा

कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट को पूरा देखने के साथ 30 सितंबर तक जांच खत्म करने को लेकर आदेश मिल सकता है। शेयर बाजार के कामकाज में सुधार पर एक्सपर्ट कमिटी की रिपोर्ट सभी पक्षों को मिलने वाली है। जाएगी। 11 जुलाई को इस पर चर्चा होनी है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ मामले की सुनवाई करने के लिए तैयार है।

पीठ ने बुधवार को सेबी को जांच स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को लेकर आदेश मिल गया है। पीठ में जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला भी शामिल हो चुके हैं।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमिटी

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दो मार्च को यूएस शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग द्वारा अदाणी ग्रुप के खिलाफ स्टॉक हेरफेर के आरोपों की जांच को लेकर छह सदस्यीय समिति के गठन का आदेश मिल गया था।