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भोपाल गैस पीड़ितों को नहीं मिलेगा अतिरिक्त मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भोपाल गैस पीड़ितों को लेकर देखा जाए तो यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन और उसकी सहायक फर्माें से अतिरिक्त मुआवजा दिलाने वाली अर्जी को खारिज किया है। केंद्र ने 2010 में क्यूरेटिव पिटीशन की मदद से डाउ कैमिकल्स से 7800 करोड़ वाला अतिरिक्त मुआवजा दिलाने को लेकर सर्वोच्च न्यायलय से गुहार लगाई थी।

सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 1984 में 2-3 दिसंबर की रात होने वाले इस हादसे में 3700 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। केंद्र सरकार ने इस राशि की मांग यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन को खरीदने जा रही फर्म ​​​​​​डाउ कैमिकल्स से कर लिया था। गैस कांड के बाद यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन की तरफ से पीड़ितों को 470 मिलियन डॉलर वाला मुआवजा मिल गया था।

केंद्र सरकार की तऱफ से देने वाले क्यूरेटिव पिटीशन पर 12 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया था। सरकार ने पक्ष रखते हुए बताया था कि पीड़ितों को अधर में नहीं छोड़ा जा सकता।

जनवरी में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अपनी याचिका में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने 1989 में एक लाख से अधिक पीड़ितों को ध्यान में रखकर हर्जाना तय कर लिया गया था। लेकिन जैसे-जैसे समय जा रहा था, गैस पीड़ितों की संख्या अधिक हो रही थी। ऐसे में हर्जाना में बढ़ोतरी की काफी ज्यादा जरुरत थी।

दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी गैस त्रासदी की बात करें तो 37 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोग इसको याद करते हैं।

अंज़र हाशमी- उत्तर प्रदेश