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सेंट्रल विस्ट्रा पर नहीं लगेगी रोक, साथ ही हाईकोर्ट द्वारा याचिकाकर्ता पर 1 लाख रूपए तक का जुर्माना

दरअसल सरकार द्वारा लॉकडाउन लग जाने पर सभी गतिविधियों को बंद करने का आदेश दिया गया है। जिसमें सभी चीजों पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। लेकिन रोक लगाने के बावजूद सरकार द्वारा कंस्ट्रकशन का काम गोपनिय तरीके से चल रहा था । जिसपर सरकार से स्वाल पूछने पर ये जवाब मिला कि इस जगह पर वॉर मेमोरियल का मिर्माण सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस पर जब हाई कोर्ट ने सवाल कर पूछा कि ऐसे गोपनिय तरीके से इंडिया गेट की बड़ी दिवारों के पीछे क्या निर्माण किया जा रहा है। तब इस पर सरकार ने जवाब मे कहा की उस दिवार के पीछे वॉर मेमोरियल की तैयारी का कार्य चल रहा है।

लेकिन इसी पर आपत्ति जताते हुए याचिकाकर्ता ने याचिका दायर करते हुए ये बात को सामने रखा है कि कंस्ट्रकशन एक्टिविटीज पर पूर्ण रूप से रोक है लेकिन इस प्रोजेक्ट पर काम को क्यूं नहीं रोका गया याचिका में यह बात को भी बताया गया कि 500 से उपर मज़दूर वहा काम कर रहे है जिस से वहां भी कोरोना फैलने की पूरी संभावना है।
जिसपर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण पर सरकार ने रोक लगाने से इंकार कर दिया है। साथ ही याचिका लगाने वाले शख्स पर सरकार द्वारा 1 लाख तक का जुर्माना लगाया है साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता की मंशा पर भी कुछ सवाल खड़े किये और कहा इस प्रोजेक्ट को जबरन रोकने के लिए याचिका लगाई थी अदालत ने यह भी कहा कि लोगो की इस प्रोजेक्ट में रूची है और इस पर नवंबर में काम पूरा होने का कॉन्ट्रैक्ट भी है।
यह प्रोजेक्ट महत्तवपूर्ण पब्लिक प्रोजेक्ट है और इसे अलग करके नहीं देखा जा सकता है।

सार्थक अरोड़ा, दिल्ली।