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राजस्थान: मुख्यमंत्री गहलोत ने कमलेश एनकाउन्टर केस को CBI को सौपने का किया फैसला, बाड़मेर में हुआ था एनकाउन्टर

गहलोत सरकार ने बाड़मेर के कमलेश प्रजापत एनकाउंटर मामले (Kamlesh Prajapat encounter case) को CBI को सौंपने का फैसला किया है. कमलेश प्रजापत एनकाउंटर बाड़मेर में 22 अप्रैल की रात को हुआ था. एनकाउंटर का CCTV फुटेज आने के बाद हलचल शुरू हुई थी. कमलेश प्रजापत के घर से तादाद में हथियार मिले थे. इसके अलावा नकदी, मादक पदार्थ समेत 11 वाहन भी बरामद हुए थे.पुलिस ने कमलेश प्रजापत के घर से 59 लाख 69 हजार की नकदी, पांच पिस्टल, 9 मैगजीन, ढाई किलो अफीम का दूध, 13 मोबाइल, 4 डोंगल, 11 लग्जरी वाहन भी बरामद किए गए थे. नागाणा थाने के हिस्ट्रीशीटर प्रजापत पर पाली-बाड़मेर में 7 मामले दर्ज थे।
बता दें कि कमलेश प्रजापत एनकाउंटर मामले को लेकर कमलेश की पत्नी की ओर से हाईकोर्ट (Jodhpur High Court) में याचिका पेश की गई थी. कमलेश की पत्नी जसोदा की ओर से पेश याचिका में इस एनकाउंटर को सुनियोजित हत्या बताते हुए पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आग्रह किया गया है. इसके साथ ही इस मामले में पांच करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग करते हुए यह रकम बाड़मेर पुलिस अधीक्षक और उप अधीक्षक सहित 24 अन्य पुलिसकर्मियों से वसूल कर उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की अपील की गई थी. राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस विनीत माथुर की कोर्ट ने इस मामले में सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए हैं. मामले की अगली सुनवाई अब 9 जुलाई को होना प्रस्तावित है।
बाड़मेर में 23 अप्रैल 2021 को एक कमलेश प्रजापत को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था. अब उसके परिजनों तरफ से इस बारे में याचिका पेश की गई थी. अधिवक्ता धीरेन्द्र सिंह दासपा ने हाईकोर्ट में बताया कि यह बिलकुल साफ तौर पर हत्या का मामला है. पुलिस जिसे मुठभेड़ करार दे रही है वह वास्तव में हुई ही नहीं. गोली लगने के दौरान कमलेश के पास कोई हथियार भी बरामद नहीं हुआ. कमलेश को बहुत निकट से सीने में गोली मारी गई, जबकि पुलिस चाहती तो उसे पकड़ सकती थी।

शुभम जोशी