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कोरोना से जान जाने वाले परिवार को बिहार सरकार देगी चार लाख रुपये, जारी हुए आदेश

बिहार सरकार ने आज एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल बिहार सरकार कोरोना महामारी से अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को चार रुपये का अनुदान देगी। दरअसल कोरोना से मृत लोगों के परिवार को अनुग्रह अनुदान का भुगतान अब आपदा प्रबंधन विभाग करेगा। स्वास्थ्य विभग की और से आज अधियाचना के बाद आपदा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। स्वास्थ्य विभाग ने यह भी साफ कर दिया कि बिहार सरकार राज्य के बाहर मरने वाले राज्यवासी के परिजन को यह लाभ नही मिल पाएगा। राज्य सरकार ने यह व्यवस्था उन राज्यवासियों को देगी जिनकी कोरोना से मौत बिहार में हुई होगी।
राज्य भर में कोरोना से हुई मौत के बाद अनुग्रह अनुदान के भुगतान को लेकर जिलों से मांगे गए निर्देश के अलोक में आपदा प्रबंधन विभाग ने स्थिति साफ कर दी है। विभाग ने साफ कर दिया है कि राज्य के अंदर कोरोना से मरने वाले उन्हीं लोगों के परिजनों के चार लाख की राशि दी जाएगी जो इस राज्य के रहने वाले हैं। इससे यह साफ हो गया कि बिहार में मरने वाले दूसरे राज्यों के निवासियों को यह सुविधा नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा बिहार के रहने वाले अगर किसी व्यक्ति की जान किसी और राज्य में कोरोना से जाती है तो उन्हें भी यह सुविधा नहीं मिलेगी।
इसके निर्देश जारी करते हुए आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा है कि राज्य सरकार ने कोरोना को लेकर शूरू से ही मरने वालों के परिजनों के लिए व्यवस्था की है। मरने वाले के परिजन को यह आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री के राहत कोष से होता है। पर, कोविडड-19 महामारी को केंद्र ने अधूसूचित आपदा में शामिल कर लिया है। लिहाजा, अब इस व्यवस्था के तहत मिलने वाले अनुग्रह अनुदान का भुगतान आपदा प्रबंधन विभाग से ही होगा। फिलहाल यह व्यवस्था 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी।
सौरव कुमार