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तमिलनाडु मे स्थित स्टरलाइट को सुप्रीम कोर्ट ने दी ऑक्सीजन प्लांट चलाने की इजाजत

कोरोना वायरस के कारण देशभर के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी होने की खबरें आई थीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही संज्ञान लिया था। मंगलवार को मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा यह राष्ट्रीय संकट है। लोग मर रहे हैं।हमें स्थानीय समुदाय को हमारे पक्ष में लाना होगा। इस दौरान अदालत ने राजनीति से बचने की सलाह दी है। अदालत ने कहा कोई राजनीतिक कलह नहीं होगी।हम राष्ट्रीय संकट के दौर से गुजर रहे हैं। हम यहां नागरिकों की जान बचाने के लिए हैं।तमिलनाडु के स्टरलाइट कॉपर प्लांट को सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन उत्पादन की अनुमति दे दी है। अदालत ने कहा है कि स्टरलाइट अगले 10 दिनों में ऑक्सीजन उत्पादन का काम शुरू कर सकती है।साथ ही अदालत ने प्लांट को देश में मुफ्त ऑक्सीजन सप्लाई करने का निर्देश दिया है। अदालत के आदेशानुसार एक एक्सपर्ट्स पैनल ऑक्सीजन उत्पादन के काम की देखरेख करेगी।

-सतीश कुमार, ऑपेरशन हेड, साउथ इंडिया।