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योगी के खिलाफ याचिका लगाने वाले पर लगा एक लाख का जुर्माना

उतर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बार – बार याचिका दायर करने को लेकर याचिकाकर्ता पर इलाहाबाद कोर्ट ने बड़ी राशि का जुर्माना लगाया है।
हम आपको पूरी कहानी बताते है गोरखपुर मे 27 जनवरी 2007 को मुहर्रम के जुलूस के दौरान दो समूहों के बीच हुई झड़प में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी थी। परवेज परवान नामक शख्स ने सितम्बर 2008 मे एक याचिका दायर की थी कि भाजपा के तत्कालिक स्थानीय सांसद आदित्यनाथ ने युवक की हत्या का बदला लेने के लिए भाषण दिया था और इतना ही नहीं बल्कि उसने अपने पास सबूत के तौर वीडियो भी होने का दावा किया है। हालाँकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला सुना दिया था। इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ने याचिका खारिज कर दिया था। उसके बाद याचिका कर्ता ने 11 अक्टुबर 2022 के उस फ़ैशले के चुनोती दी थी जिसमे कोर्ट ने दंगा मामले में पुलिस की फाइनल रिपोर्ट के खिलाफ विरोध याचिका खारिज कर दिया था। जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने आपराधिक प्रकिया संविधान की धारा 482 के तहत याचिका को खारिज करते हुए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है जिसे 4 सप्ताह के भीतर ही कल्याण कोष मे जमा करना है यदि नियम के अनुसार काम नही हुआ तो भू राजस्व के बकाया के रूप मे वशूल किया जायेगा।

रिपोर्ट- वंशिका सिंह