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जान लें जनरल टिकट का यह नियम, वर्ना देना पड़ सकता है जुर्माना

भारत में परिवहन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला और पसंदीदा साधन रेलगाड़ी को माना जाता है। भारत में लोग ट्रेन से सफर करना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इसमें कम किराया लगता है और सफर काफी सुविधाजनक और आरामदायक होता है। देखा जाए तो लोग कम दूरी की यात्रा के लिए समान्य श्रेणी (जनरल क्लास) से ही सफर करना पसंद करते हैं।

जनरल डिब्बे लगभग हर ट्रेन में होते हैं। लेकिन, रेलवे के जनरल टिकट का एक ऐसा नियम है, जिसके बारे में रेलवे में रोज सफर करने वाले यात्रियों को भी पता नहीं है। यह नियम है जनरल टिकट की वैधता के बारे में है। आपको यह जानकर काफी हैरानी होगी कि जनरल टिकट की भी वैधता होती है। टिकट खरीदने से तय नियम के भीतर ही आप इस टिकट का यात्रा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।

रेलवे ने सफर शुरू करने की समय सीमा इसलिए निर्धारित की है, ताकि अनारक्षित टिकट (अनरिजर्व्ड टिकट) पर दिनभर यात्रा करने की चालबाजी को रोका जा सके। पहले यह नियम ना लगाने से टिकटों का दुरुपयोग हो रहा था, जिससे रेलवे को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था। इसी को रोकने के लिए साल 2016 में रेलवे ने जनरल टिकट की समयसीमा का निर्धारण कर दिया।

केवल 3 घंटे होती है सामान्य श्रेणी टिकट की वैधता 

भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, अगर आप 199 किलोमीटर तक की यात्रा करना चाहते है तो आपको टिकट खरीदने के तीन घंटे के अंदर ही ट्रेन पकड़नी होगी। वहीं यदि आप 200 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो 3 दिन पहले जनरल टिकट लिया जा सकता है। 199 किलोमीटर से कम दूरी की यात्रा के लिए अगर कोई यात्री टिकट लेता है, तो जिस जगह उसे जाना है उस स्टेशन तक जाने वाली पहली ट्रेन के छूटने तक या फिर टिकट खरीदने के 3 घंटे तक उसे अपनी यात्रा को शुरू करना होगा।

नियम न मानने पर देना पड़ सकता है जुर्माना

रेलवे बिना टिकट मानकर यात्री से जुर्माना वसूलने का अधिकारी है, अगर यात्री 199 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए खरीदे गए टिकट पर 3 घंटे के बाद यात्रा करता है। 3 घंटे तक यात्रा शुरू न करने पर, यात्री ना तो किसी अन्य ट्रेन में सफर कर सकता है और ना ही टिकट को रद्द कर सकता है।

 

आशीष ठाकुर – हिमाचल प्रदेश