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गौतम गंभीर के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक

गौतम गंभीर और उनके फाउंडेशन और अन्य के खिलाफ कोविड-19 के इलाज में काम आने वाली दवाओं के कथित अवैध भंडारण और वितरण से संबंधित एक मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर सोमवार को रोक लगा दी। गंभीर और अन्य आरोपियों की याचिका पर मामले में निचली अदालत द्वारा पारित समन आदेश को लेकर दिल्ली औषधि नियंत्रण प्राधिकरण से जवाब मांगा है। वरिष्ठ वकील एएनएस नाडकर्णी ने कहा कि उनके मुवक्किलों के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता क्योंकि फाउंडेशन एक चिकित्सा शिविर के माध्यम से मुफ्त कोविड-19 रोगियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं वितरित कर रहा था और यह एक स्वीकृत तथ्य है कि दवाओं की बिक्री नहीं की जा रही थी। दाखिल अपनी याचिका में याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि एक अभूतपूर्व आपदा के दौरान परोपकारी गतिविधि के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होतीनिचली अदालत ने 26 जुलाई के अपने आदेश में दर्ज किया था कि अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि गौतम गंभीर और फाउंडेशन के अन्य लोगों ने 22 अप्रैल से 18 मई 2021 तक आयोजित एक चिकित्सा शिविर के दौरान कथित तौर पर फेविपिरावीर टैबलेट और मेडिकल ऑक्सीजन का भंडारण और वितरण किया था।

सतीश कुमार (ऑपेरशन हेड, साउथ इंडिया)