नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 19 मई को 2000 का नोट वापस लेने का फैसला हुआ है। आरबीआई के इस फैसले को ‘एक और नोटबंदी’ के रूप में देखा गया है। हालांकि सरकार इसे नोटबंदी नहीं नोटबदली के तौर पर जानते हैं। दावा है कि 2000 रुपए के नोट में जाली मुद्रा का चलन काफी बढ़ना शुरू हो गया है। साथ ही इस नोट का इस्तेमाल काला धन छिपाने के लिए किया जा रहा था। इसलिए ‘क्लीन नोट पॉलिसी’ के तहत 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का फैसला हुआ है। 19 मई आरबीआई ने फैसले की कॉपी जारी करते हुए कहा था कि 23 मई से 30 सितंबर तक 2000 रुपए के नोट बदले जाएंगे। 30 सितंबर के बाद 2000 रुपए के नोट बंद होने वाले हैं।
अब जिनके पास 2000 रुपए नोट है वो इसे कैसे बदलना जा सकता है? क्या इसे बदलने के लिए किसी तरह का फॉर्म भी भरने की आवश्यकता रहती हैं। नोट बदलने के लिए आधार या कोई पहचान पत्र की जरूरत होती है। जैसे कई सवाल लोगों में मन में है। इन सवालों पर सरकारी आदेश के दो पत्र सामने आ चुका है।
है।
2000 रुपए का नोट बदलने के लिए फार्म भरना होगा या नहीं, इसपर अभी तक स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं है। कहा जा रहा है कि आरबीआई ने इसके लिए एक फार्म फॉर्मेट मुहैया लिया गया है। जिसमें लोगों को अपनी जानकारी के साथ-साथ कितने नोट बदलने है, इसकी जानकारी देना भी अहम हो जाता है।