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योगी सरकार ने पलटा, हाई कोर्ट का आदेश, नहीं लगेगा लॉक डाउन

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज उत्तर प्रदेश है कोर्ट के उस आदेश को मानने से इंकार कर दिया है जिसमें हाईकोर्ट ने यूपी के पांच बड़े जिलों में लॉक डाउन लगाने का आदेश दिया था। योगी सरकार की तरफ से कहा गया है कि सरकार ने सूबे में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए और स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए कई प्रभावी कदम उठाये है। सरकार की तरफ से यही कहा गया है कि यदि आवश्यकता पड़ती है तो और भी अधिक सख्त कदम उठाये। योगी सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के जवाब में कहा है कि, सरकार की जिम्मेदारी जीवन बचाने के साथ-साथ गरीबों की आजीविका बचाने की भी है। इसी के आधार पर सरकार ने साफ़ कर दिया है कि फिलहाल अभी इन पाँचों शहरों में सम्पूर्ण लॉक डाउन नहीं लगाया जा सकता है।

क्या था हाई कोर्ट का आदेश –
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट की इलाहाबाद बेंच ने उत्तर प्रदेश के पांच बड़े शहरों, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर में लॉक डाउन लगाने का आदेश दिया था। इतना ही नहीं हाई कोर्ट ने अपने आदेश में योगी सरकार से पूरे प्रदेश में 15 दिनों के लिए लॉक डाउन लगाने पर विचार करने को भी कहा था।

ACS सूचना नवनीत सहगल आये सामने-
हाई कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पक्ष रखने के लिए ACS सूचना नवनीत सहगल सामने आये और उन्होंने कहा कि, प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढे है और सख्ती कोरोना नियंत्रण के लिए बेहद आवश्यक है। सरकार ने महामारी को नियंत्रण में करने के लिए कई प्रभावी कदम भी उठाये है और आवश्यकता के अनुसार और भी अधिक सख्त से सख्त कदम उठाये जाएंगे। उन्होंने कहा है कि सरकार की नज़र सभी गतिविधियों पर पूर्णतः बनी हुई है फिलहाल प्रदेश में लॉक डाउन नहीं लगाया जाएगा। हालाँकि प्रदेश के कई जगहों पर लोग अपने आप ही अपने प्रतिष्ठान बंद कर रहे है।

एक दिन में आये 28 हजार मामले सामने –
कोरोना की रफ़्तार की यदि सूबे में बात करें तो उत्तर प्रदेश में आज दिन भर में 28 हजार मामले सामने आये है जबकि 11 हजार से अधिक मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है। प्रदेश में बढ़ रहे रिकवरी रेट को सरकार अच्छा संकेत मान रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि पिछले 25 दिनों के भीतर मरीजों के ठीक होने की यह संख्या सबसे अधिक है।

धर्मेंद्र सिंह