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क्या करें अगर सफर से पहले खो जाए आपका रेलगाड़ी का टिकट?

बिना टिकट आप रेलगाड़ी में यात्रा नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आपको जेल, जुर्माना या फिर दोनों का सामना करना पड़ सकता है। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि या तो आपके पास टिकट नहीं होती, या फिर आप की टिकट गुम जाती है ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए।

यदि आप नई टिकट लेने जाएंगे तो यह जरूरी नहीं है कि आपको कंफर्म सीट मिल जाए। इसका एक समाधान है, अगर किसी कारण की वज़ह से आपकी टिकट गुम हो जाए तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रेलवे ऐसी स्थिति में नकली टिकट (डुप्लीकेट रेल टिकट) जारी करता है।

अलग-अलग श्रेणी की नकली टिकट बनवाने के अलग-अलग नियम और शुल्क हैं। इसके लिए या तो यात्री टिकट काउंटर पर जाकर नकली टिकट बनवा सकता है या फिर टिकट जांचकर्ता से संपर्क कर सकता है। नकली टिकट बनाने के लिए आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। पैसों की श्रेणी इस पर निर्भर करेगी कि आप टिकट कब बनवा रहे हैं

इस संबंध में भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट indianrail.gov.in पर विस्तार में जानकारी दी गई है। आपको 50 रुपये में स्लीपर क्लास यानि शयनयान और थर्ड क्लास का नकली टिकट मिल जाएगा। अगर इससे ऊपर की श्रेणी की बात करें तो आपको ₹100 का जुर्माना भरना होगा।

यदि रिजर्वेशन चार्ट बनने के बाद आपकी कंफर्म टिकट गुम होती है तो आपको किराए का सिर्फ 50 फ़ीसदी ही भुगतान करना होगा। अगर आपकी टिकट फट जाए तो आपको नकली टिकट बनवाने के लिए किराए का 25 फ़ीसदी भुगतान करना होगा। बता दें कि वेटिंग टिकट के लिए कभी भी नकली टिकट नहीं बनती है।

अगर आपकी खोई हुई टिकट आपको मिल जाए तो आप काउंटर पर जाकर दोनों टिकटों को दिखाकर नकली टिकट के लिए दिए गए पैसे को वापस ले सकते हैं। खबरों की माने तो अगर टीटीई के आने से पहले आपकी टिकट खो गई हो तो अपने किसी भी पहचान पत्र को जांचकर्ता को दिखा सकते हैं। उसके पास कंफर्म सीट वालों के नाम की सूची होती है। अगर आपका नाम मैच कर जाता है तो आपका सफर आरामदेह तरीके से बीते इसके लिए टिकट जांचकर्ता आपको एक पर्ची बनाकर दे देगा।

आशीष ठाकुर – हिमाचल प्रदेश