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इलाहाबाद HC ने शराब की होम डिलीवरी, ऑनलाइन बिक्री की अनुमति मांगने वाली जनहित याचिका खारिज की, लगाई फटकार

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में शराब की ऑनलाइन बिक्री और उसकी होम डिलीवरी की अनुमति देने के लिए नीति बनाने की मांग वाली जनहित याचिका बुधवार को खारिज कर दी।

उच्च न्यायालय के वकील गोपाल कृष्ण पांडे द्वारा दायर एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा, “शराब की विषय को राज्य की नीति के रूप में देखते हुए, हम ऑनलाइन बिक्री की अनुमति देने के इच्छुक नहीं हैं। “

जनहित याचिका में शराब की होम डिलीवरी के लिए आवश्यक नीति बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि कुछ राज्य सरकारों ने शराब की ऑनलाइन डिलीवरी की अनुमति देने के लिए अधिसूचना जारी की है।

यह उच्चतम न्यायालय द्वारा राज्यों को गैर-प्रत्यक्ष बिक्री पर विचार करने के लिए था, जिसमें ऑनलाइन या होम डिलीवरी, शराब की अधिक भीड़ से बचने और COVID-19 दिशानिर्देशों के संदर्भ में सामाजिक दूरियों के मानदंडों को बनाए रखने पर विचार किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि मद्रास उच्च न्यायालय ने शराब की ऑनलाइन बिक्री की अनुमति दी थी।

जनहित याचिका में शराब की बिक्री की अनुमति देने के कई कारण बताए गए थे। जैसे अगर शराब ऑनलाइन बिकती है तो बिक्री भी बढ़ेगी और इसका मतलब राजस्व में वृद्धि होगी। दूसरे, वरिष्ठ नागरिक या अन्य लोग जो किसी भी कारण से दुकानों पर जाने से बचते हैं, उन्हें भी सुविधा होगी।

निधि सिंह (ऑपरेशन हेड, नार्थ इंडिया)