उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इस ड्राफ्ट को राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष आदित्यनाथ मित्तल ने तैयार किया है। योगी सरकार द्वारा बनाए गए इस मसौदे को अगर लागू किया गया तो, दो से अधिक बच्चे वालों को कई सरकारी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ेगा।
अगर यह ड्राफ्ट कानून बनता है तो वैसे लोगों को सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी जिनके दो से ज्यादा बच्चे होंगे। इसके अलावा ऐसे लोग कभी भी चुनाव में भी खड़े नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा सराकरा से मिलने वाली ज्यादातर सुवधाओं से उन्हें वंचित रहना पड़ेगा। विधि आयोग ने दावा करते हुए बताया कि अनियंत्रित जनसंख्या के कारण पूरी व्यवस्था प्रभावित हो रही है। विधि आयोग द्वारा बनाए गए इस ड्राफ्ट पर 19 जुलाई तक आम जनता से राय मांगी है। जनसंख्या निंयत्रण ड्राफ्ट के पहले यूपी में लागू लव जिहाद कानून का ड्राफ्ट भी आदित्यनाथ मित्तर ने ही तैयार किया था।
ड्राफ्ट की प्रमुख बातें
- दो से अधिक बच्चे के पैरेंट्स को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी।
- वैसे व्यक्ति किसी भी तरह का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
- राशन कार्ड में भी चार से ज्यादा लोगो के नाम नहीं लिखे जाएंगे।
- 21 साल से अधिक के उम्र के पुरूष और 18 साल से अधिक के उम्र की महिला पर यह कानून लागू होगा।
- स्कूलों में जनसंख्या नियंत्रण संबंधित पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे।
- कानून बनने के बाद अगर किसी महिला को दूसरी बार गर्भवती होने पर जुड़वा बच्चे होते हैं तो वह इस कानून के दायरे में नहीं आएंगी।
- अगर दो बच्चे होने के बाद भी कोई तीसरी बच्चा गोद लेना चाहे तो इसपर रोक नहीं रहेगी। इसके अलावा अगर किसी के दोनो बच्चें दुर्बल है तो तीसरी संतान होने पर सरकारी सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाएगा।
- सभी सरकारी कर्मचारियों को शपथ पत्र देना होगा कि वह इस कानून का उल्लघंन नहीं करेंगे।
‘हम दो हमारे दो’ के लाभ
- दो बच्चे वाले माता पिता को सरकारी नौकरी में लाभ मिलेगा। अगर वह पहले से ही सरकारी नौकरी में हैं और अपनी मन से नसबंदी कराते हैं तो उन्हें दो एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट, PF में एंप्लायर कॉन्ट्रिब्यूशन जैसे सुविधांए दी जाएगी।
- दो बच्चे वालों को पानी के बिल, बिजली के बिल और हाउस टैक्स में भी छूट दी जाएगी।
एक बच्चे वालों को मिलेगी और भी सुविधाएं
- एक बच्चे वाले माता- पिता को अगर लड़का हुआ तो उसके बालिग होने पर 77 हजार और अगर लड़की हुई तो उसके बालिग होने पर 1 लाख की प्रोत्साहन राशि सरकार की ओर से दी जाएगी।
- इसके अलावा ऐसे माता-पिता जिन्हें लड़की हुई उसके उच्च शिक्षा तक का पूरा खर्च सरकार उठाएगी।
- अगर माता-पिता को लड़का हुआ तो उसके 20 साल के उम्र तक की पढ़ाई का खर्च सरकार वहन करेगी।
- अगर एक बच्चे के बाद अभिभावक स्वयं नसबंदी कराते है तो सराकर उसके संतान की 20 वर्ष की उम्र तक मुफ्त इलाज, शिक्षा, बीमा व सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देगी।
क्या कहते हैं आदित्यनाथ मित्तल
जनसंख्या नियंत्रण ड्राफ्ट तैयार करने वाले जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल ने कहा कि हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हैं। हम चाहते है कि जो भी जनसंख्या नियंत्रण में हमारी मदद करे उसे इस योजना का पूरा लाभ मिल सके। हमने बहुत सोच समझकर यह ड्राफ्ट तैयार किया है और अगर कोई जानबूझकर इस कानून को तोड़ेगा तो उसे किसी भी प्रकार का सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा।
एक साल बाद होगा लागू
कानून के मौजूदा ड्राफ्ट के अनुसार ये विधेयक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के एक वर्ष के बाद लागू हो जाएगा। फिलहाल इस ड्राफ्ट पर आम जनता से राय मांगी गई है। 19 जुलाई तक आम लोग इसपर अपनी राय दे सकते है। यह विधेयक आयोग ने अपनी वेबसाइट http://upslc.upsdc.gov.in/ पर अपलोड कर दिया है। इस ड्राफ्ट को ऐसे वक्त पर पेश किया गया है। जब योगी सरकार 11 जुलाई को नई जनसंख्या नीति जारी करने जा रही है।
सौरव कुमार