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सेंट्रल विस्टा निर्माण: सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने के लिए किया मना

  • दिल्ली एचसी को जल्द सुनवाई करने पर विचार करने के लिए कहा !

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि यह मामला पहले से ही दिल्ली उच्च न्यायालय के पास लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली HC को याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए विचार करने के लिए कहा।

“चूंकि मामला उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है और अपील स्थगन के आदेश के खिलाफ है, इसलिए हम मामले के गुण में प्रवेश करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।

याचिकाकर्ता ने दिल्ली में कोविड -19 वृद्धि के बीच सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पुनर्विकास परियोजना की निर्माण गतिविधियों को रोकने के लिए एक दिशा-निर्देश की मांग की थी, जहां परियोजना आधारित है, और इसके परिणामस्वरूप निर्माण में शामिल मजदूरों के लिए खतरा पैदा हो गया है।

बार और बेंच ने वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा, “हम एक मानवीय स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहे हैं। यदि इस परियोजना को 4 से 6 सप्ताह तक टाल दिया जाए तो बेहतर होगा। हमने आईपीएल को निलंबित कर दिया है। हमारे पास ऐसी स्थिति है जिसमें सीओवीआईडी ​​का प्रसार अभूतपूर्व है ।

याचिकाकर्ताओं ने शुरू में दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। मंगलवार को HC ने कहा कि वह प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जनवरी के फैसले के बाद पहली बार 17 मई को सुनवाई करेगा। लूथरा ने कहा था कि वे किसी भी तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म करने की मांग नहीं कर रहे हैं और प्रार्थना महामारी के चरम चरण के दौरान निर्माण पर अंतरिम रोक लगाने तक सीमित है।

  • शिवानी गुप्ता