तमिलनाडु ने पिछले दो दिनों में 20,000 से अधिक नए कोविड -19 मामलों की रिकॉर्डिंग के बाद नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। नए नियमों में सरकारी और निजी कार्यालय को 50% कर्मचारियों की शक्ति के साथ प्रतिबंधित क्षमता में काम करना होगा।
नई पाबंदियां कुछ इस प्रकार हैं:-
- 50% यात्रियों के साथ ट्रेन, मेट्रो रेल सेवाएं, बसें और टैक्सियाँ चलेंगी। रेस्टोरेंट और चाय स्टालों को दोपहर 12 बजे तक टेकवे प्रदान करने की अनुमति दी गई है।
- स्टैंडअलोन किराना और सब्जी भंडार दोपहर 12 बजे तक कार्य कर सकते हैं। हालांकि, आवश्यक वस्तु दुकानें, चिकित्सा दुकानें और दूध डिपो हमेशा की तरह कार्य कर सकते हैं।
- स्पा, जिम, मॉल, थिएटर और मनोरंजन केंद्र बंद रहने के लिए। इस अवधि में सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, शैक्षिक, मनोरंजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जबकि सिनेमा भी बंद रहेंगे।
- केवल 20 लोगों को अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।
- रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक और रविवार को पूरा लॉकडाउन 20 मई तक जारी रहेगा।
- मछली, मांस और पोल्ट्री स्टॉल शनिवार को बंद रहेंगे।
- सतत प्रक्रिया उद्योग और उद्योग विनिर्माण आवश्यक वस्तुएं, इसके अलावा दूरसंचार कंपनियां रात के कर्फ्यू के दौरान काम करना जारी रख सकती हैं।
सरकार ने इन आदेशों को सख्त से पालन करने का निर्देश दिए हैं।
सतीश कुमार (ऑपेरशन हेड साउथ इंडिया)